उच्च न्यायालय का आदेश ठण्डे बस्ते में

High court Suyash Clinic copy

बुलंद मालवा, शाजापुर 17 अप्रैल 2025। सुयश क्लिनिक के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में क्लिनिक की सीलिंग को गैरकानूनी करार देते हुए उसे तुरंत प्रभाव से खोलने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 7 अगस्त 2024 को बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के क्लिनिक को सील कर दिया गया था, जिसे लेकर क्लिनिक संचालक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि क्लिनिक को सील करने से पहले न तो नोटिस दिया गया और न ही किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। साथ ही, मध्यप्रदेश उपचर्या, नर्सिंग होम एवं क्लिनिकल स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 1973) के नियमों का पालन भी नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने कहा कि इस तरह की मनमानी कार्यवाही न केवल अवैधानिक है, बल्कि नागरिक अधिकारों का भी हनन करती है। कोर्ट ने 12 सितंबर 2023 को जारी क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन रद्द करने वाली कार्रवाई को रद्द करते हुए, प्रशासन को तुरंत क्लिनिक की सील हटाने के निर्देश दिए हैं।
क्या यह अवमानना तो नहीं-
हाईकोर्ट से आए फैसले की काॅपी के साथ 15 अप्रैल 2025 को ही सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में उक्त सुयश क्लीनिक के द्वारा आवेदन देकर सील हटाने की मांग की गई लेकिन आज 16 अप्रैल 2025 खबर लिखे जाने तक सील यथावत है और क्लीनिक बंद इससे साफ पता चलता है कि सी.एम.एच.ओ. श्री साल्विया के लिए हाईकोर्ट का आदेश शायद मायने नहीं रखता हो या फिर सीधी सीधा कहा जाए तो यह उच्च न्यायालय के आदेश की अव्हेलना है। खबर लिखे जाने तक क्लीनिक सील बंद है। सील हटाने के लिए आवेदन दिया जा चुका है।

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