संपूर्ण जिले में लागू की गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 द.प्र.स.) ,उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय जिला दंडाधिकारी जिला शाजापुर के द्वारा आदेश क्रमांक/रीडर 2/2025/106 दिनांक 09.0 5 .2025 के द्वारा संपूर्ण जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 द.प्र.स.) लागू की गई है।
लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सोशल साइटस जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक संदेश, चित्रो, विडियो एवं ऑडियो संदेशो आदि पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लागू रहेगा।

01- फेसबुक, व्हाटसएप, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, विडियों एवं आडियों, संदेशो आदि जिससे आमजन की भावना को आहत एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्धवेदित हो ऐसे पोस्ट को शेयर, फॉरवर्ड, लाइक कर, प्रसारित न करें।

02- व्हाटसएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुडे यूजर धार्मिक भावना भडकाने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें, ग्रुप एडमिन व्हाटसएप, फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने वाला अथवा संदेश, फोटो, विडियों ग्रुप में शेयर करता है, तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी।

03- सोशल मिडिया पर आये संदेश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते है, इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करे। किसी भी अफवाह एवं भ्रागक सूचनाओं की पोस्ट को प्रसारित न करे।

युकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को नियंत्रण की दृष्टि से जारी किया गया है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सूचना की जा सके। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितो को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिती में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 153(2) के अन्तर्गत जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जन / सामान्य / संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावें।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा।

यह आदेश दिनांक 09.05.2025 को जिला दंडाधिकारी के द्वारा न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 09.05.2025 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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