संपूर्ण जिले में लागू की गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 द.प्र.स.) ,उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय जिला दंडाधिकारी जिला शाजापुर के द्वारा आदेश क्रमांक/रीडर 2/2025/106 दिनांक 09.0 5 .2025 के द्वारा संपूर्ण जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 द.प्र.स.) लागू की गई है।लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सोशल साइटस जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम पर…